कन्यादान
राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में एक महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए, अब लाभार्थियों को विवाह के एक वर्ष तक आवेदन करने की सुविधा प्रदान की है। इससे पहले, आवेदन की समय-सीमा छह माह थी, जिसे बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है। यह निर्णय उन परिवारों के लिए राहतकारी है, जो किसी कारणवश निर्धारित समय-सीमा में आवेदन नहीं कर पाए थे।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, विशेष योग्यजन, महिला खिलाड़ी, पालनहार योजना के लाभार्थी, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, और विधवा महिलाओं की कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इससे इन परिवारों को विवाह के दौरान आने वाली वित्तीय चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है।
आवेदन की नई समय-सीमा
31 जनवरी 2025 को जारी सर्कुलर के अनुसार, अब लाभार्थी विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले, यह समय-सीमा छह माह थी। इस बदलाव का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ पहुंचाना है, जो किसी कारणवश पूर्व निर्धारित समय-सीमा में आवेदन नहीं कर सके थे।
पात्रता मानदंड
- निवास: आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु: कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- लाभार्थी संख्या: एक परिवार की अधिकतम दो कन्याओं के विवाह के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
- आर्थिक स्थिति: बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, या आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला के परिवार।
- अन्य श्रेणियाँ: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, विशेष योग्यजन, महिला खिलाड़ी, और पालनहार योजना के लाभार्थी।
आर्थिक सहायता राशि
- आधार राशि: सभी पात्र श्रेणियों के लिए 21,000 रुपये से 51,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- शैक्षणिक प्रोत्साहन: यदि कन्या ने दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है, तो अतिरिक्त 10,000 रुपये, और स्नातक की डिग्री होने पर 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाती है।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन करने के लिए, आवेदक को राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। यहाँ, आवश्यक दस्तावेज़ों और जानकारी के साथ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। यदि किसी को ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई होती है, तो वे निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- परिवार का बीपीएल, अंत्योदय, या आस्था कार्ड
- कन्या का आयु प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
योजना के लाभ
- वित्तीय सहायता: इस योजना के माध्यम से, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कन्या के विवाह में वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे विवाह संबंधी खर्चों का बोझ कम होता है।
- शैक्षणिक प्रोत्साहन: शिक्षित कन्याओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलता है।
- समय-सीमा में वृद्धि: आवेदन की समय-सीमा बढ़ाकर एक वर्ष करने से अधिक परिवारों को योजना का लाभ उठाने का अवसर मिलता है।
नवीनतम अपडेट
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विधानसभा में बताया कि 31 जनवरी 2025 को जारी सर्कुलर के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन की समय-सीमा छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई है। इससे अब आवेदक विवाह के एक वर्ष तक आवेदन कर सकेंगे, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में किए गए इस संशोधन से राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के परिवारों को बड़ी राहत मिली है। आवेदन की समय-सीमा बढ़ने से अब अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उनकी बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। यह कदम राज्य सरकार की सामाजिक न्याय और समावेशिता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।